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नगरीय निकायों के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया 6 सितम्बर से प्रारंभ, मतदान के लिये नगरीय निकायों की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक

राज्य में होने वाले आगामी नगरीय निकायों के चुनाव के लिये निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने, प्रविष्टि में सुधार कराने और प्रविष्टि को हटाने के संबंध में 6 सितम्बर से 16 सितंबर तक नागरिकों से दावे आपत्ति लेने का कार्य किया जायेगा । पंचायत के लिये 27 सितम्बर से 5 अक्टूबर के बीच दावा, आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जायेगा । राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि उपरोक्त अवधि में प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर एवं जिला अधिकारी द्वारा नियत किये गए स्थान पर उपस्थित रहकर नागरिकों से दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर रामसिंह ने बताया कि नगरीय निकायों में मतदान के लिये नगरीय निकायों के लिये प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाता का नाम होना आवश्यक हैं । उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपना नाम अपने वार्ड की मतदाता सूची में अवश्य चेक कर लें और किसी त्रुटि की स्थिति में उसमें सुधार का कार्य करा लें ताकि वे नगरीय निकायों के चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग बिना किसी परेशानी के कर सके । उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक यह पाता हैं कि निर्वाचक नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं हैं या दूसरे वार्ड में दर्ज हैं तो वह अपना नाम ठीक स्थान पर दर्ज करा सकता हैं ।

उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों और पंचायतों की निर्वाचक नामावली लोकसभा और विधानसभा की निर्वाचक नामावली से भिन्न होती हैं । नगरीय निकाय एवं पंचायते विभिन्न वार्डों में विभक्त होती हैं और लोकसभा, विधानसभा की निर्वाचक नामावलियों का डाटाबेस उपयोग करते हुए उसमें दर्ज सभी निर्वाचकों को नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली में उपयुक्त वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाता हैं ।

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